वाराणसी, दिसम्बर 20 -- वाराणसी। प्रभारी स्पेशल सीजेएम राजीव मुकुल पांडेय की कोर्ट में शनिवार को आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर चौक थाने से आपराधिक इतिहास तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि तय की। पूर्व आईपीएस की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की। चौक थाने में दर्ज मुकदमे के मामले में अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार देर शाम वाराणसी के प्रभारी सीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 1 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा था। बड़ी पियरी निवासी अम्बरीश सिंह भोला ने 8 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट...