कपड़ा व्यापारी से ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बागपत, मई 18 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत के कपड़ा व्यापारी से 16.19 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए ठगी का खुलासा किया था। बड़ौत के कपड़ा व्यापारी मुकुल निवासी बड़ौत ने 23 फरवरी को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार में निवेश कर अच्छी कमाई करने का अज्ञात व्यक्ति ने लालच दिया गया था। इसके बाद मोबाइल पर लिंक भेजकर फर्जी ऐप डाउनलोड कराया था। निवेश के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में 16,19,000 रुपये ट्रांसफर कराए। साइबर पुलिस की जांच में मोहित अग्रवाल निवासी सुकांता सोरानी, वार्ड 26, अनुराग प्रसाद निवासी भगत सिंह रोड, संतोषनगर, सि...
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