कपसाड कांड के आरोपी पारस सोम को कोर्ट ने माना बालिग, क्रिमिनल याचिका खारिज
मेरठ, अगस्त 7 -- मेरठ। सरधना के कपसाड़ कांड में हत्यारोपी पारस सोम को कोर्ट ने बालिग माना है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पॉक्सो कोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर करते हुए जुवेनाइल बोर्ड के आदेश को चैलेंज किया था। उन्होंने दावा किया था कि जिस प्रक्रिया के तहत मेडिकल बोर्ड का गठन कर आयु जांच कराई गई, वो गलत है। हालांकि कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड के आदेश को सही माना है। अब पारस के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चलेगा। सरधना के कपसाड़ गांव निवासी सुनीता की 8 जनवरी की सुबह बलकटी से काटकर पारस सोम ने हत्या कर दी थी। कत्ल के बाद सुनीता की बेटी रूबी का अपहरण कर आरोपी फरार हो गया था। 10 जनवरी को पारस और रूबी को बरामद कर 11 जनवरी को कोर्ट ने पारस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था।
कोर्ट में अब चलेगा पारस के खिलाफ ट्रायल पारस पक्ष की ओर से अधिवक्ता बलर...
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