बलिया, दिसम्बर 22 -- बलिया, संवाददाता। श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे कन्या विवाह सहायता योजना की धनराशि एक लाख तक बढ़ा दी गई है। साथ ही अन्य कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे जिले के पंजीकृत दो लाख 16 हजार 111 श्रमकार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। नए नियम से श्रमिकों को अपनी पुत्री की शादी में किसी सामने न तो हाथ फैलाना होगा और न ही कर्ज लेना पड़ेगा। श्रमिक कल्याण बोर्ड के पिछले दिनों हुई बैठक में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो विभाग के सभी मापदंडों की पूर्ति करते हैं। उनकी पुत्री या महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं विवाह के लिए सामूहिक स्थल जिसमें कम से कम 11 जोड़ा होना चाहिए। इसमें विवाह के लिए 85 हजार तथा आयोजन में प्रति जोड़े 15 हजार यानि कुल एक लाख रुपए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को दिया जाय...