गिरडीह, दिसम्बर 26 -- जमुआ। जमुआ प्रखंड के अंतर्गत लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में शुक्रवार को नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची निर्देशानुसार और डालसा गिरिडीह के आदेशानुसार प्रधानाध्याक बसंत कुमार साव के उपस्थिति मे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र प्रखंड कार्यालय जमुआ के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून है, जिसके तहत लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर विवाह को बाल विवाह माना जाता है। जो कि गैरकानूनी है और इसके लिए कठोर सजा 2 साल तक कैद, 1 लाख जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही यह कानून बाल विवाह को शून्य करने, पीड़ितों को राहत और अपराधिय...