भागलपुर, फरवरी 2 -- कटिहार, एक संवाददाता जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट तथा अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नवम, कटिहार ने फलका थाना कांड सं.-400/2023 में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले को कानून -व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मामले में अभियुक्त नीरज कुमार (उम्र 28 वर्ष), पिता- भारत सिंह तथा प्रदीप महतो उर्फ जोमा, पिता- रामचन्द्र महतो दोनों साकिन- फूलडोभी, थाना- फलका, जिला- कटिहार को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाया गया। अदालत ने दोषसिद्धि के बाद अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341/34 में 1 माह, धारा 323/34 में 1 वर्ष, धारा 506/34 में 2 वर्ष तथा धारा 304 (भाग-II) में 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही क...