गाजीपुर, अप्रैल 26 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की लड़की की मौत के प्रकरण में किसी भी प्रकार के हंगामे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। एसपी डॉ. ईरज राजा की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कटरिया प्रकरण को लेकर जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत इस प्रकरण को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, कैंडल मार्च पर रोक रहेगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि एसपी गाजीपुर के 26 अप्रैल के पत्र के आधार पर जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत बीएनएस की धारा-163 लागू की गई है। यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में धारा 163 लागू, प्रदर्शन पर रोक, 29 अप्रैल को अखिलेश के आने का है कार्यक्रम इसके तहत कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर के सीमा क्षेत्र में इस घटना ...
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