नोएडा, दिसम्बर 13 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कचरे का निस्तारण न करने वाली छह ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। पूर्व में भी कई सोसाइटी और संस्थानों पर जुर्माना लग चुका है। दरअसल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 के अनुसार अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली संस्थाओं (बल्क वेस्ट जनरेटर) को कचरे का निस्तारण/प्रबंधन खुद करना होता है। इस संबंध में सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को अवगत कराने के साथ जागरूक भी जा चुका है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस कारण प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनर्जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इसके लिए गठित समिति में प्रधान महाप्रबंधक, उप महाप्र...
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