पीलीभीत, जुलाई 29 -- पीलीभीत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने कचरी में घातक कृत्रिम रंगों का प्रयोग करने पर आरोपी राजेश को दोषी पाते हुए छह माह के साधारण कारावास और एक डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11मार्च 2019 को दोपहर 12:30 बजे थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम गायबोझ स्थित कचरी निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। मौके पर कारोबार करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राजेश बताया। निरीक्षण के दौरान करीब एक क्वेंटल रंगीन कचरी मानव उपभोग एवं सार्वजनिक बिक्री के लिए रखी मिली। संदेह के आधार पर कचरी का नमूना भरकर । जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।जांच रिपोर्ट में कचरी में नॉन परमिटेबल सिंथेटिक कलर रोड़ामाइन बी का प्रयोग होना पाया गया। जिससे कचरी मानव उपभोग के लिए हानिकारक बताई गई। खाद्य विभाग ने न्याया...