गोरखपुर, अप्रैल 3 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता महानगर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर नगर निगम ने एक अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब हर घर, दुकान और संस्थान को कचरा चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटना जरूरी होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।नगर निगम द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अलग-अलग रंग के डस्टबिन वितरित किए जा रहे हैं। हरे डस्टबिन में जैविक कचरा, नीले में सूखा पुनर्चक्रण योग्य कचरा, लाल में सेनेटरी वेस्ट और काले डस्टबिन में हानिकारक कचरा जैसे ई-वेस्ट और पुरानी दवाएं डालनी होंगी। इसके साथ ही कचरा उठाने वाले वाहनों को भी चार भागों में विभाजित किया गया है।नगर निगम ने जनजागरूकता के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं, जो घर-घर जाकर लोगों को कचरा पृथक्करण के बारे ...