आजमगढ़, जून 18 -- आजमगढ़, संवाददाता। लगातार दो शैक्षिक सत्रों में कक्षाएं संचालित न होने पर उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के तहत जिले के 16 स्ववित्त पोषित विद्यालयों की मान्यता स्व: मान्यता समाप्त हो गई है। इस संबंध में बोर्ड की तरफ डीआईओएस को सूची भेजी गई है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के तहत यदि किसी हाईस्कूल नवीन (वन टाइम) अथवा इंटरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त संस्था से लगातार दो वर्षों तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है या विद्यालय में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है, तो उस विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता स्वत: समाप्त मानी जाएगी। हालांकि, इंटरमीडिएट वन टाइम अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्ग के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी प्रावधान के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 ...