कंपनी को 80 हजार रुपये लौटाने का आदेश
चाईबासा, सितम्बर 22 -- चाईबासा, संवाददाता। स्वर्ण विकास योजना की परिपक्व राशि का भुगतान नहीं करना वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी को शिकायतकर्ता को 80 हजार रुपये की बकाया परिपक्व राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना तथा मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपये अलग से देने का निर्देश दिया गया है। मामला माटकोबेरा, पांड्राशाली की रहने वाली शुरू बेसरा से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री संजू कुमारी बेसरा के नाम पर वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वर्ण विकास योजना का 50 हजार रुपये का बॉन्ड संख्या 400609 लिया था। शिकायतकर्ता के अनुसा...
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