हाथरस, अप्रैल 3 -- कंपनी के मालिक व डीलर को देने होगे 1.4 लाख रुपये -जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसलाहाथरस,कार्यालय संवाददाता। हाथरस में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अडानी कॉर्पोरेट हाउस के मालिक और स्थानीय डीलर के खिलाफ आदेश जारी किया है। आयोग ने आदेश दिया है कि डीलर उपभोक्ता के यहां नया सोलर लगवाए या फिर उसे 1.4 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करे।सूर्य नगर कॉलोनी निवासी सपना शर्मा ने अहमदाबाद स्थित अडानी कॉर्पोरेट हाउस के मालिक निर्माता और हाथरस के श्री गोपालजी एंटरप्राइजेज डीलर/प्रबंधक के खिलाफ आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। सपना शर्मा ने डीलर से सोलर सिस्टम लगवाने के लिए संपर्क किया था और कुल Rs.1.4 लाख का ऑनलाइन भुगतान किया था। शेष Rs.40,000 का भुगतान करने से पहले ही 21 मई 2025 को आए एक आंधी-तूफान में पूरा सोलर प्...