बागपत, मार्च 9 -- बड़ौत में श्रीराम फाइनेंस कंपनी की गाड़ी की किस्त न चुकाने और कंपनी कर्मचारियों से अभद्रता करने के मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बड़ौत की श्रीराम फाइनेंस शाखा के प्रबंधक सुमित कुमार ने आठ दिसंबर 2018 को न्यायालय के आदेश पर बड़ौत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि प्रवीण कुमार ने जुलाई 2013 में कंपनी से 5.75 लाख रुपये में एक वाहन फाइनेंस कराया था। वाहन की किस्तें समय पर जमा नहीं की गईं, जिसके चलते मूलधन व ब्याज मिलाकर बकाया रकम बढ़कर लगभग 15.75 लाख रुपये हो गई। लेकिन भुगतान नहीं किया गया। जून 2018 में जब कंपनी प्रतिनिधियों ने प्रवीण कुमार से वाहन के बारे में जानकारी की गई तब उनके अभद्र व्यवहार किया। इस मामले में बड़ौत में बिनौली मार्ग निवासी प्रवीण कुमा...