गाजीपुर, दिसम्बर 6 -- गाजीपुर। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पशु औषधि विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। योजना में आवेदन के लिए प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियां योग्य लाभार्थी होंगे। आवेदन पत्र के साथ फार्मेसिस्ट का नाम व पंजीकरण विवरण सहित प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। लाभार्थी की अपनी या किराए पर कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होगी। ड्रग सेल लाइसेंस का होना अनिवार्य है, सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे। एक विकास खण्ड में एक पशु औषधि केन्द्र की स्थापना होगी।
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