औरैया, जुलाई 22 -- औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व एक सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उक्त मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें अनुसूचित जाति के वादी ने लिखा कि दो मई 2020 को समय चार बजे उसकी सात वर्षीय बालिका को आरोपी रामदत्त रुपये का लालच देकर बंबा पार नाली के किनारे ले गया। जहां उसने लड़की की पाजामी फाड़ दी और उसके साथ दुष्कर्म करने पर उतारु हो गया। इतने में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए तो आरोपी भागने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव के किनारे ले आए। इ...