औरैया, जून 12 -- फफूंद थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद तीन आरोपितों को विशेष न्यायालय से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया विकास गोस्वामी ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार फफूंद थाना क्षेत्र के गांव सेऊदपुर निवासी विकास कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2026 की शाम करीब चार बजे वह अपने भाई आकाश कुमार के साथ अछल्दा से घर लौट रहा था। गांव पहुंचने पर गांव के ही निवासी मोनू कुमार, प्रांशु कुमार और मनीष राजपूत ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे विका...