औरैया, मई 29 -- औरैया, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग औरैया के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के सदस्य एवं उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने कहा है कि विद्युत दुर्घटनाओं में पीड़ित उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का पूरा कानूनी अधिकार है।

कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता उन्होंने जनपदवासियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। अधिवक्ता संजीव पांडेय ने बताया कि यदि किसी तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट या ढीले तारों के कारण बिजली दुर्घटना होती है और प्रथम दृष्टा यह घटना विद्युत विभाग की लापरवाही, रखरखाव में कमी अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण प्रतीत होती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 'स्ट्रिक्ट लायबिलिटी' के सिद्धांत, विद्युत नियमों तथा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आर्थिक मुआवजा पाने का अधिकार प्राप्त है।

आवश्यक कानूनी कदम उन्होंने बताया...