औरैया, सितम्बर 16 -- नाबालिग से कुकर्म का प्रयास करने के आठ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने अछल्दा के सराय बाजार निवासी अम्बुज को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अछल्दा थाने में वर्ष 2018 में अम्बुज के खिलाफ नाबालिग से कुकर्म के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोप साबित किए।पुलिस के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने बुधवार को अम्बुज को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377/511 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/18 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 50 हजार रुप...