औरैया, मार्च 28 -- ​औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतीक उद्दीन ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए थाना बिधूना क्षेत्र के टॉप-10 अपराधी संजीव कुमार यादव को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे 02 वर्ष के सजा और 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ​​अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि अभियुक्त संजीव कुमार यादव, निवासी ग्राम चकरपुर, बिधूना, को बिधूना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में चार मई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन था।​शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संजीव कुमार यादव ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसने कोर्ट से निवेदन किया कि वह एक गरी...