लखनऊ, अप्रैल 9 -- केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के लिए बल्क नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी यानी थोक गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरोजनीनगर उद्योग क्षेत्र के कारोबारियों ने बताया कि मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल की ओर बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, फार्मा, फूड, स्टील, एग्रो और पेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को मार्च 2026 से पहले के उनके औसत उपभोग का 70 प्रतिशत एलपीजी कोटा आवंटित किया जाएगा। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, स्टील, मेटल, सिरेमिक, फाउंड्री और ग्लास जैसे उद्योगों को इस आवंटन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेक्टर-वार आवंटन की सीमा 0.2 ...