पटना, अगस्त 29 -- राज्य में ओवरलोड के चलते हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों खासकर ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन पर बिहार पुलिस की सख्ती बढ़ेगी। ओवरलोडेड वाहनों के दुर्घटना का शिकार होने पर उनके चालक और मालिक पर केस होगा ही, घटना में मृत या घायलों को मुआवजा और बीमा राशि का लाभ भी नहीं मिलेगा। शुक्रवार को बिहार पुलिस के एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हाल के महीनों में ऑटो पर ओवरलोडिंग के चलते बड़े हादसे हुए हैं। इसके चलते फरवरी में पटना के मसौढ़ी में सात, मई में मोतिहारी में चार, जुलाई में जमुई में तीन और अगस्त में पटना के शाहजहांपुर में नौ लोगों की मृत्यु हुई है। इसको देखते हुए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है।...
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