नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- ओडिशा के बरगढ़ जिला अदालत ने पांच साल के बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद दी है। दोषी बिजीत भोई को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। यह मामला पांच वर्ष पहले का है। बरगढ़ अतिरक्ति जिला और सेशन जज ने बुधवार को अपने फैसले में दोषी को 20,000 रुपये का जुर्माना भी देने का आदेश दिया। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरक्ति कठोर कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता बेनियापाली गांव के महेंद्र भोई ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को शाम करीब 5.00 बजे उनके पोते बिपिन भोई (5) अपनी दादी के साथ दुकान जा रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील काली चरण दास ने कहा कि घायल बच्चे की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई।
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