नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने चुनाव से संबंधित एक विचाराधीन मामले में सार्वजनिक बयान देने पर ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरवण विवेक एम. को फटकार लगाई। अदालत से एसपी को ऐसी टिप्पणी करने का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और पूछा कि इसे अदालत की अवमानना क्यों न माना जाए। न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को सात नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। अधिकारी ने ब्रह्मपुर में भाजपा नेता एवं अधिवक्ता पीताबास पांडा की हत्या के सुराग का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव से संबंधित एक विचाराधीन याचिका पर यह बयान दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी ने इस अदालत के समक्ष जारी चुनावी विवाद पर सार्व...