नई दिल्ली, जून 2 -- दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में घरों और दुकानों को ध्वस्त करने के डीडीए की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई के अपने आदेश में डीडीए को 2 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्र के अनधिकृत ढांचों के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के ओखला गांव में कुछ कथित अनधिकृत निर्माणों के प्रस्तावित तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने शीर्ष अदालत के 7 मई के आदेश का हवाला दिया। इसमें डीडीए को कानून के अनुसार ओखला गांव में अनधिकृत निर्माणो...