संभल, अप्रैल 30 -- ऑनलाइन खरीदा गया सोफा खराब निकलने पर उपभोक्ता को आखिरकार न्याय मिल गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता कंपनी को फटकार लगाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि या तो नया सोफा उपलब्ध कराया जाए या पूरी राशि वापस की जाए, साथ ही क्षतिपूर्ति भी दी जाए। अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि पोस्ट ऑफिस रोड सरायतरीन निवासी मणि वार्ष्णेय पत्नी नीलांशु वार्ष्णेय ने 12 जून 2024 को ऑनलाइन सोफा खरीदा था। जिसकी कीमत 45,139 रुपये थी और इसका निर्माण अर्बन लैडर होम डेकोर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। सोफा खोलने पर उसमें खामियां पाई गईं-दो पहिये टूटे हुए थे और कपड़ा भी निम्न स्तर का निकला। यह भी पढ़ें- फोरम से : मीट विक्रेता की पत्नी को अदा करने होंगे पांच लाख उपभोक्ता ने तत्काल कंपनी को इसकी शिकायत दी, लेकिन न तो सोफा बदला गया और न...
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