नई दिल्ली, अगस्त 19 -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनुशासन व संस्थागत मर्यादा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह नियम गजटेड और गैर-गजटेड दोनों कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें हाई कोर्ट रजिस्ट्री, जजों के निजी स्टाफ, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, आईटी डिपार्टमेंट, अर्दली, ड्राइवर और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। आदेश में कहा गया कि यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- पति को दूरी बनानी चाहिए थी, AMU में महिला कुलपति की नियुक्ति पर SC ने उठाए सवाल हाई कोर्ट ने यह कदम कर्मचारियों की ओर से ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनने की बढ़ती प्रवृत्ति के जवाब में उठाया है, जिसे...
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