मिर्जापुर, फरवरी 12 -- मिर्जापुर। लोक निर्माण खंड दो के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र पांडेय को गलत तरीके से दस लाख रुपये के पांच निर्माण कार्यों के लिए ऑफलाइन निविदा के लिए दोषी मानते हुए शासन से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लखनऊ कार्यालय से संबद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि लोनिवि निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने नियम विरुद्ध जाकर दस लाख रुपये के पांच कार्यों की ऑफलाइन निविदा आमंत्रित किया, जिस प्रक्रिया में महज दो निविदा प्राप्त हुए। प्रतिस्पर्धा के अभाव में समस्त निविदा अपने एक चुनिंदा ठेकेदार को स्वीकृत करते हुए अनुबंधित गठित कर दिया। उनके इस कार्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। अधिशासी अभियंता के आचरण को उप्र सरकारी सेवा नियमावली के विरुद्ध प्रमु...