नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोप थे कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई थीं। उच्च न्यायलाय का कहना है कि इस संबंध में ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए, जो दिखाते हों कि सामग्री पाकिस्तान के साथ साझा की गई है। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। याचिका पर जस्टिस विनोद एस भारद्वाज सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी पाया है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके चलते ट्रायल पूरा नहीं हो रहा था। कोर्ट ने सवाल किए कि क्या ऐसा कोई वीडियो मिला है, जो सेना से संबंधित हो और पाकिस्तान में किसी को भेजा गया हो। बार एंड बेंच के अनुसार, राज्य इस...