बस्ती, मई 23 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने गर्भवती महिला के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर चार लाख रुपये दवा का खर्च देने का आदेश अस्पताल प्रबंधन को दिया है। एक लाख तीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देना होगा। डॉक्टर की लापरवाही से शिशु की मौत हो गई थी। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में तौलिया का टुकड़ा छूट गया था।मुंडेरवा थानाक्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सरिता पत्नी कृष्णा ने शिवकुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से परिवाद दाखिल कहा कि प्रसव के लिए वह 14 अगस्त 2021 को शहर के शम्भूनाथ शुक्ला एसएस मेडिकल सेंटर, कटेंश्वर पार्क के सामने भर्ती हुई। ऑपरेशन से बच्चा हुआ जो कुछ देर बार मर गया। 23 अगस्त 2021 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद से ही नाभि के पास दर्द बना ...