बिहारशरीफ, दिसम्बर 23 -- ऑपरेटर को मजदूरी देने वाले संवेदक पर 19 लाख का जुर्माना श्रम अधीक्षक ने बकाया राशि का 10 गुणा लगाया जुर्माना ऑपरेटर का बकाया है एक लाख 90 हजार रुपया संवेदक पर मुंगेर सहायक श्रमायुक्त कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। नल-जल योजना के ऑपरेटर को मजदूरी नहीं देना बरबीघा के इस्माइलपुर गांव के संवेदक पप्पु कुमार के लिए महंगा साबित हुआ। मजदूरी नहीं देना और न्यूनतम से कम मजदूरी देना संवेदक पर भारी पड़ा। बरबीघा के ही फेदालीबिगहा के पंप ऑपरेटर सुदर्शन कुमार की शिकायत पर श्रम अधीक्षक के द्वारा बकाया मजदूरी एक लाख 90 हजार 476 रुपया के एवज में 10 गुणा 19 लाख 95 हजार 236 रुपया जुर्माना लगाया है। संवेदक के खिलाफ मुंगेर के सहायक श्रमायुक्त के कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। श्रम अधीक्षक राजेश कुमार ...