गुमला, अप्रैल 25 -- गुमला। जिला उपभोक्ता आयोग गुमला ने ऑनलाइन खरीद में लापरवाही और सेवा में त्रुटि के एक मामले में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय, सदस्य सैयद अली हसन फातमी व सरला गंझू की पीठ ने गुमला निवासी जाहिद अख्तर द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए संबंधित कंपनी को दोषी ठहराया।मामले के अनुसार जाहिद अख्तर ने चप्पल खरीदने के लिए अरुण इंजीनियरिंग वंशलाईट फुटवेयर, जालंधर (पंजाब) को ऑनलाइन 26,360 रुपये व 1,980 रुपये परिवहन शुल्क के रूप में भुगतान किया था। भुगतान के बावजूद कंपनी ने न तो सामान की डिलीवरी की और न ही राशि वापस की।आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट त्रुटि मानते हुए विपक्षी पक्ष को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को कुल 35 हजार रुपये दो माह के भीतर भुगतान करे।

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