नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट से जुड़े नए दिशा-निर्देश मंगलवार से लागू कर दिए। नए नियमों के तहत अब किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑटो पेमेंट शुरू करने से पहले ग्राहक को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेश करना होगा। साथ ही ग्राहक के खाते से रकम काटने से पहले संबंधित बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थानों को 24 घंटे पहले इसकी सूचना देनी होनी। नए नियम उन सभी ऑटो पेमेंट जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, बिल पेमेंट, ईएमआई आदि पर लागू होगा, जो कार्ड, यूपीआई या प्रीपेड माध्यमों से किए जाते हैं। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि ग्राहक को यह सुविधा दी जाएगी कि वह कभी भी अपने ई-मैंडेट को बदल सके या पूरी तरह बंद कर सके। इससे अब ग्राहकों को अपने खाते से कटने वाले पैसों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इसका असर सी...