आगरा, अप्रैल 4 -- ऑटो चोरी के मामले में आरोपित नीरज निवासी थाना मलपुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने के आदेश दिए। वादी रहीश खान ने थाना मलपुरा पर रिपोर्ट दर्ज करा आरोप था कि 11 फरवरी 26 की रात्रि वह अपने ऑटो लेकर सवारी के इंतजार में खेरिया मोड़ पर खड़ा था। उसी दौरान आए तीन युवकों ने नगला प्रताप जाने लिए उसका ऑटो बुक किया। रास्ते में वादी ने लघुशंका पर मलपुरा नहर पर ऑटो रोका था। इसी बीच सवार युवक ऑटो लेकर भाग गए। पुलिस ने 13 फरवरी को आरोपित नीरज एवं दो अन्य को वादी के ऑटो सहित हिरासत में लेकर जेल भेजा था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता सोनू राजपूत एवं सुनील चौधरी ने तर्क दिए कि बरामदगी के स्वतंत्र गवाह का अभाव है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
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