रामपुर, मई 16 -- Rampur News: विवादित बयान मामले में सपा नेता आजम खां को सजा के प्रश्न पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं होगा। आजम के विवादित बयान पर शनिवार को पत्रावली एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत में वास्ते निर्णय लगी थी। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से आजम खां अदालत में पेश हुए। शनिवार की दोपहर 12 बजे आजम खां को दोषी करार दिया गया। अपराह्न 12:30 बजे अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय दंड में नरमी बरतती है तो सभी लोगों का मनोवल बढ़ेगा। कुछ लोग चुनावी प्रतिद्वंद्वता को व्यक्तिगत शत्रुता समझ लेते हैं और उनके इस बर्ताव का खामियाजा आम जन मानस को भुगतना पड़ता है। कम से कम दंड का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आजम को दो साल...