नई दिल्ली, मार्च 16 -- क्या आप भी अपनी बाइक या स्कूटर को 'कूल' दिखाने के लिए उसमें मनचाहे बदलाव करवाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। अक्सर हम बाइक की आवाज बढ़ाने के लिए साइलेंसर बदलवा लेते हैं या बेहतर लुक के लिए तेज रोशनी वाली हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ये शौक आपको भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। सरकार ने वाहनों में होने वाले गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। यानी बिना अप्रूवल वाले पार्ट्स के साथ सड़क पर निकलने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। यह भी पढ़ें- FASTag के बारे में ये 5 बातें अक्सर लोग करते हैं 'इग्नोर'अब लगेगा भारी जुर्माने अगर आपने अपनी गाड़ी में ऐसे पार्ट्स लगवाए हैं जो ARAI (Automotive Research Association of India) द्व...
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