नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि धारा 87ए के तहत विशेष टैक्स छूट (रिबेट) का लाभ छोटी अवधि के कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा। इसमें शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट की बिक्री से हुई आय भी शामिल हैं। जिन करदाताओं ने इसका दावा किया है, उन्हें बकाया टैक्स भरने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की मोहलत दी गई है। हालांकि, देय कर पर ब्याज माफ किया जाएगा। विभाग ने हाल ही में इससे जुड़ा सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कई करदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 में इस 'विशेष कर दर वाली आय' पर धारा 87ए के तहत रिबेट का दावा किया था। कुछ मामले में ये दावे स्वीकार किए गए लेकिन बाद में विभाग ने पाया कि यह छूट नियमों के हिसाब से गलत थी और इसे रद्द कर दिया गया है। इससे उन लोगों पर अतिरिक्त टैक्स की देनदारी आ गई है। उन्हें नोटिस भेजकर अतिरिक्त टैक्...