शिमला, अगस्त 12 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने SLBSG मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के रिटायरमेंट केस की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है, और उन्हें सेवानिवृत्त करने वाले कई सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह 68 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के उनके मामले पर विचार करे। हाई कोर्ट ने यह आदेश नेरचौक के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख सुशीला राणा के मामले में दिया। कार्यवाही के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए यहां तक कहा कि ऐसा लगता है सरकार उन्हें जानबूझकर बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु का फायदा नहीं देना चाहती है। मामले में फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार किसी कर्मचारी के लिए अध...