नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) समेत कई विभागों को राष्ट्रीय राजधानी में कई ऐतिहासिक स्मारकों का ठीक से रखरखाव न कर पाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव और एमसीडी कमिश्नर समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 अक्तूबर को तलब किया। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं/विभागों के बीच तालमेल की पूरी तरह कमी है। साथ ही कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा है। अब समय आ गया है कि सख्त आदेश जारी करके कोई कड़ा कदम उठाया जाए। पीठ ने कहा कि हम अधिकारियों को तालमेल बिठाने के लिए एक टीम बनाने के मकसद से बुला रहे हैं। शीर्ष अदालत दिल्ली मे...