रांची, अगस्त 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में प्रारंभिक जांच (पीई) के मामले 11 साल से अधिक समय तक लंबित रहने को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एसीबी में लंबित सभी प्रारंभिक जांचों की वर्तमान और अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। एसीबी में प्रारंभिक जांच के मामलों के जल्द निष्पादन को लेकर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कोर्ट का ध्यान लंबे समय से लंबित मामलों की ओर दिलाया गया। यह भी पढ़ें- सरकार की 477 दिन की देरी माफ करने से हाईकोर्ट का इनकार कोर्ट को बताया गया कि एसीबी में कई प्...