नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां करने के मामले में खुद संज्ञान लेने से मना कर दिया है। वकीलों ने आरोप लगाया था कि एसीपी ने उनके लिए 'काले कोट के गुंडे' और 'एके-47' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वकीलों ने अदालत से मामले में दखल देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने वकीलों को औपचारिक याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया और भरोसा दिया कि याचिका मिलने पर मामले की उचित सुनवाई की जाएगी।खंडपीठ के समक्ष उठाया मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अधिवक...