रांची, मार्च 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड पुलिस के एसीपी लाभ से जुड़े अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को कड़ा निर्देश देते हुए चार सप्ताह के भीतर पूर्व आदेश का अनुपालन करने को कहा। कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत दी कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो डीजीपी को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से एसीपी लाभ दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर पूर्व में एकल पीठ ने राज्य सरकार को पुलिसकर्मियों को एसीपी का लाभ देने का निर्देश दिया था। आदेश के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किए जाने पर एसोसिएशन की ओर से अवमानना याचिका दा...