नई दिल्ली, अगस्त 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या बाजार में एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर इसे बेहद सख्त नियमों के तहत ही बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जज जॉयमाल्या बागची और जज वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 2013 में एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देश अब लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं और कई जगह उनका प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि एसिड कैसे बनाया जाता है और बाजार में इसकी उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित होती है। अदालत ने कहा कि केवल दिशा-निर्देश बना देना काफी नहीं है, उनका प्रभावी ढंग से लागू करना भी जरूरी है। यह भी पढ़ें- 'सब चले गए, अब कोई उम्मीद नहीं बची'; CJP प्रोटेस्ट को याद कर बोले सोनम वांगचुक सुप्रीम क...