रांची, मई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी लंबित मामलों का निपटारा अब छह महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सत्य प्रकाश सिन्हा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, राज्य में एसिड अटैक से संबंधित सभी लंबित मामलों के निपटारे के लिए अब अधिकतम छह महीने की समय-सीमा तय की गई है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के शाहीन मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए निर्देशों के आलोक में लिया गया है。
सुनवाई में प्राथमिकता सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों में पीड़ितों ...
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