संतकबीरनगर, अप्रैल 3 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के नगर पंचायत बखिरा के मोहल्ला पठान टोला में 15 दिन पूर्व हुए एसिड हमले के प्रकरण में सत्र न्यायालय ने आरोपी बाप और दो बेटों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर और जघन्य मानते हुए यह निर्णय सुनाया। बखिरा कस्बे के पठान टोला निवासी आसमा खातून पुत्री मोहम्मद यासीन ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 15 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे उनके परिवार और पड़ोसी गुलाम हुसैन के परिवार के बीच मुर्गी के दरवाजे पर बीट करने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान गुलाम हुसैन (48), उसका बेटा मनसूर (19) और मसकूर (18) गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और अचानक उनके परि...