प्रयागराज, सितम्बर 1 -- रेलवे बोर्ड ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सभी जोनल रेलवे के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गैर-सुरक्षा श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट दी जाएगी। वहीं, सुरक्षा श्रेणी के पदों पर न्यूनतम अंकों के मानकों में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। समूह-सी से समूह-सी के गैर-सुरक्षा पदों पर वरिष्ठता के आधार पर बनने वाले पैनल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आरक्षित पदों के लिए पर्याप्त कर्मचारी निर्धारित मानकों पर सफल नहीं होने की स्थिति में असफल अभ्यर्थियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को चयन का अवसर दिया जा सकेगा。 यह भी पढ़ें- रे...