मुजफ्फरपुर, जनवरी 3 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। एससी-एसटी एक्ट में अपराध कर फरार चल रहे आरोपितों का अब सजा से बचना मुश्किल होगा। गृह विभाग ने ऐसे फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में ही सुनवाई और फैसला कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में एकतरफा सुनवाई की अपील करेंगे और ऐसे मामलों की सूची तैयार कर गृह विभाग के साथ-साथ संबंधित विशेष न्यायालय को भी सौंपेंगे। गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के विशेष सचिव सह प्रभारी निदेशक ने इस मामले में अभियोजन पदाधिकारियों को आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन एससी-एसटी के मामलों में 10 वर्ष की सजा, मृत्युदंड की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आरोपित की फरारी की स्थिति में एकतरफ सुनवाई कराई जाए। अभिययोजन निदेशालय के आदेश के बाद सभी जिले में विश...
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