पीलीभीत, दिसम्बर 28 -- पीलीभीत, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम में 125 पीड़ितों को सहायता की धनराशि नहीं मिल सकी है, जिससे पीड़ितों में रोष है। पीड़ितों को दी जाने वाली धनराशि की डिमांड की गई है। समाज में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के उत्पीड़न होने पर अलग-अलग धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। पूरा परीक्षण करने के बाद पीड़ितों को अधिनियम में मिलने वाली सहायता राशि का लाभ दिया जाता है। हर वर्ष अनुसूचित जाति उत्पीड़न करने के मामले प्रकाश में आते हैं। वर्तमान समय में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अनुसूचित जाति उत्पीड़न के 125 पीड़ितों को सहायता राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वह चक्कर लगाने के लिए विवश हो रहे हैं। इन पीड़ितों को धनराशि प्रदान करने के लिए डेढ़ करोड़ की धनराशि की जरूरत है। ...