नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन' (एससीएओआरए) के आगामी चुनावों में सचिव, संयुक्त कोषाध्यक्ष और दो कार्यकारी पदों को महिला वकीलों के लिए आरक्षित कर दिया। अदालत ने यह आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 का हवाला दिया। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का असाधारण अधिकार देता है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) विव्या नागपाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अदालत से एससीएओआरए के कार्यकारी निकाय में महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था। यह भी पढ़ें- जस्टिस धूलिया समिति बनाएगी...