गढ़वा, जून 16 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिलांतर्गत भारतीय स्टेट बैंक डंडा के शाखा प्रबंधक को एक महत्वपूर्ण मामले में 45 दिनों के अंदर परिवादी को 70 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने भुगतान में त्रुटि या नहीं करने पर आदेशित राशि का 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है।परिवादी डंडा थानांतर्गत डंडा गांव के मेढ़नवा टोला निवासी प्रमोद कुमार चौधरी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खाते से एटीएम के द्वारा 23 जनवरी 2019 को 40 हजार रुपये की अवैध निकासी की गई थी। घटना के दूसरे दिन ही उन्होंने उसकी लिखित शिकायत बैंक में की थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।...